11.180 किलोग्राम गांजा परिवहन के मामले में दो आरोपियों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास..

विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कबीरधाम ने दोनों आरोपियों पर 10,000-10,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।
तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री उमाशंकर राठौर की प्रभावी विवेचना से आरोपियों को मिली सजा।
TCN TIMES NEWS KAWARDHA : थाना चिल्फी के अपराध क्रमांक 30/2024, धारा 20(बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), जिला कबीरधाम द्वारा दिनांक 23.10.2026 को निर्णय पारित कर दोनों आरोपियों जैनेन्द्र सिंह चौधरी एवं राज लोधी को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है।

प्रकरण में आरोपियों के आधिपत्य की मोटरसाइकिल क्रमांक CG-10-MV-4821 की सीट में छिपाकर रखे गए कुल 11.180 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा की जब्ती की गई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री उमाशंकर राठौर द्वारा की गई थी। उनके द्वारा की गई प्रभावी एवं तथ्यपरक विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।
न्यायालय द्वारा जब्त मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन को राज्य के पक्ष में राजसात करने का आदेश भी दिया गया है।

